वोटर लिस्ट मामले में सोनिया गांधी का पक्ष हुआ पेश
नई दिल्ली|राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी की ओर से एक रिवीजन याचिका के संबंध में जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना उनका नाम धोखाधड़ी से मतदाता सूची में शामिल किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी को निर्धारित है।
क्या है पूरा मामला
सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। दरअसल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने चार सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई की थी। विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं।त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में फिर से जोड़ा गया। त्रिपाठी के वकील ने कहा कि उनका भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 का है। 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे शामिल हुआ, जिसे फिर 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर से दर्ज किया गया।

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (02 मार्च 2026)
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
उद्योग मंत्री देवांगन ने चंदपुरिहा कंसोधन वैश्य गुप्ता समाज को सामुदायिक भवन की दी सौगात
विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार- मंत्री नेताम
सफल वन्यजीव संरक्षण ने विश्व में बढ़ाई है मध्यप्रदेश की साख: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से साकार हो रहा ऊर्जा आत्मनिर्भरता का संकल्प